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दिल्ली के रिहायशी इलाके में कचरा डंपिंग पर एनजीटी नाराज, DPCC और MCD को फटकार

दिल्ली के रिहायशी इलाके में कचरा डंपिंग पर एनजीटी नाराज, DPCC और MCD को फटकार

संक्षेप:

एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी के एक रिहायशी इलाके में खाली प्लॉट में लगातार कचरा डंपिंग किए जाने की शिकायत पर डीपीसीसी और एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी ने पहले भी दोनों को कदम उठाने के निर्देश दिए थे। 

Oct 16, 2025 06:16 pm ISTKrishna Bihari Singh एएनआई, नई दिल्ली
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एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और एमसीडी को राष्ट्रीय राजधानी के एक रिहायशी इलाके में खाली प्लॉट में लगातार कचरा डंपिंग किए जाने की शिकायत पर ऐक्शन में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी ने डीपीसीसी और एमसीडी की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है। एनजीटी ने पहले भी शिकायत पर ऐक्शन के निर्देश दिए थे।

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एनजीटी ने कहा कि पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेष सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने नोट किया कि आदेशों का अनुपालन न होना गंभीर लापरवाही है। याचिका में शामिल सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है।

एनजीटी की मुख्य पीठ ने कहा कि 21 मई के अपने पिछले आदेश में जारी निर्देशों के बाद भी डीपीसीसी और एमसीडी की ओर से उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए। संदीप चौधरी नाम के शख्स ने याचिका में अपने घर के सामने एक खाली प्लॉट में कचरा डाले जाने की शिकायत की थी। उनका कहना था कि इससे इलाके में गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो रहा है।

संदीप ने शिकायत में बताया था कि उनके घर के सामने स्थित खाली प्लॉट पर कूड़े के ढेर हैं। इससे दुर्गंध आ रही है। यही नहीं इसमें मच्छर, चूहे और अन्य कीटों के पनपने के कारण स्थानीय निवासियों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। एनजीटी ने याचिका पर डीपीसीसी और एमसीडी को उस जगह की सफाई करने को कहा था।

एनजीटी ने ऐसी घटनाओं को दोबारा रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। मामले में डीपीसीसी की ओर से बीते 14 जुलाई को एक रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि उसकी ओर से 23 जून को एमसीडी को पत्र लिखकर ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया था।

डीपीसीसी का कहना था कि पत्र लिखे जाने के बावजूद कोई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। यह देखते हुए कि उसके पहले के आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है बेंच ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मामले की अगली तारीख 20 जनवरी 2026 को दी गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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