किशोरी से दुष्कर्म, गर्भवती करने के मामले में युवक को 62 साल की सजा
इडुक्की (केरल), एजेंसियां केरल की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बुधवार को इडुक्की जिले...

इडुक्की (केरल), एजेंसियां
केरल की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बुधवार को इडुक्की जिले में एक लड़की से बलात्कार और उसे गर्भवती करने के मामले में 24 वर्षीय व्यक्ति को कुल मिलाकर 62 साल कैद की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एस.एस. सनीश ने बताया कि इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश टी.जी. वर्गीज ने नाबालिग को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 40 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग के यौन उत्पीड़न के अपराध में 20 साल और यौन उत्पीड़न के लिए दो साल की सजा भी सुनाई। उन्होंने कहा कि चूंकि यह सबसे ज्यादा सजा है, इसलिए वह 40 साल जेल की सजा काटेंगे। उन्होंने दोषी पर 1.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि दोषी पर लगाए गए जुर्माने के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये अतिरिक्त देने चाहिए।
