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गलत अभियोजन : पीड़ितों को मुआवजा के लिए दिशा-निर्देश बनाने को लेकर याचिका

नई दिल्ली। एजेंसी उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें सरकारी...

गलत अभियोजन : पीड़ितों को मुआवजा के लिए दिशा-निर्देश बनाने को लेकर याचिका
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 11 Mar 2021 06:20 PM
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नई दिल्ली। एजेंसी

उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें सरकारी मशीनरी के माध्यम से गलत तरीके से अभियोजन के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए दिशा-निर्देश बनाने और लागू करने के लिए केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी को दुष्कर्म के दोषी विष्णु तिवारी को निर्दोष घोषित किया था और कहा था कि प्राथमिकी का उद्देश्य भूमि विवाद से संबंधित था। विष्णु को दुष्कर्म और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद 16 सितंबर, 2000 को गिरफ्तार किया गया था। वह 20 वर्षों से जेल में था। अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दाखिल की गई याचिका में उच्चतम न्यायालय से गलत अभियोजनों के पीड़ितों के मुआवजे के लिए दिशा-निर्देश बनाने के लिए अपने पूर्ण संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने और केंद्र व राज्यों को इन्हें लागू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। जनहित याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय और विधि आयोग को भी पक्षकार बनाया है।

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