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तलाक के बाद भी पूर्व पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं महिलाएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंध टूटने के बाद भी कोई महिला अपने पूर्व पति की ज्यादती के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में राजस्थान हाईकोर्ट...

तलाक के बाद भी पूर्व पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं महिलाएं : सुप्रीम कोर्ट
एजेंसी ,नई दिल्ली Sat, 12 May 2018 07:26 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंध टूटने के बाद भी कोई महिला अपने पूर्व पति की ज्यादती के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए यह कहा।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक संबंध विवाद में फैसला सुनाते हुए आदेश जारी किया था कि घरेलू संबंध का अभाव किसी भी तरह से एक अदालत को पीड़िता को राहत देने से नहीं रोकता है। 

जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस नवीन सिन्हा की सदस्यता वाली एक बैंच ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज करते हुए कहा कि यह आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। 

सुनवाई के दौरान महिला के पूर्व पति की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत पाराशर ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।

हालांकि, बैंच पाराशर की दलील से सहमत नहीं हुई और हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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