वहीद पारा को आतंकवाद से संबंधित मामले में जमानत मिली
- हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था - पार्टी ने
- हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था
- पार्टी ने पारा की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित करार दिया था
जम्मू। एजेंसी
पीडीपी की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीद पारा को शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने जमानत दे दी। उसे जमानत हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर डेढ़ महीने तक हिरासत में रहने के बाद मिली।
अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में दक्षिण कश्मीर के अपने गृह नगर पुलवामा जिले से जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव जीतने वाले पारा को एनआईए अदालत में पेश किया गया। जिसने उसे एक लाख रुपए की जमानत राशि पर जमानत दी। उन्हें पिछले साल 25 नवंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन (पीएजीडी) के उम्मीदवार के तौर पर उनके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के कुछ दिनों बाद हुई थी।
एनआईए ने कहा था कि पारा को अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश करके हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करने के लिए नवीद बाबू-दविंदर सिंह मामले में गिरफ्तार किया गया था। पीडीपी द्वारा इस आरोप से इनकार किया गया था और पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित करार दिया था।