एआई समिट प्रदर्शन मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष चिब को अदालत ने जमानत दी
पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी है। चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था, लेकिन अदालत ने पुलिस की याचिका खारिज करते हुए उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी है। अदालत ने 24 फरवरी को चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। जानकारी के अनुसार, चिब को पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने पर रविवार देर रात करीब एक बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता के समक्ष पेश किया गया। इससे पूर्व दिल्ली पुलिस ने चिब की हिरासत सात दिन के लिए बढ़ाने की याचिका दायर की थी। पुलिस का कहना था कि विरोध प्रदर्शन में उनकी भूमिका को लेकर आगे पूछताछ आवश्यक है।
हालांकि, अदालत ने पुलिस की अर्जी को खारिज करते हुए चिब को 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने चिब को अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा कराने के निर्देश दिए। चिब के वकील ने बताया कि अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया है कि क्राइम ब्रांच पुलिस हिरासत बढ़ाने के पर्याप्त कारण नहीं बता सकी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस को चार दिन की हिरासत के दौरान जांच के लिए पर्याप्त अवसर मिल चुका है। गौरतलब है कि 24 फरवरी को अदालत ने चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। आरोप है कि समिट में विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट पर सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लिखे हुए थे।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।



