उदयपुर की पहाड़ियों पर अंधाधुंध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त
राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की पहाड़ियों पर हो रहे अंधाधुंध निर्माण पर चिंता जताई है। अदालत ने सरकार से इस क्षेत्र में व्यावसायिक परियोजनाओं को दी गई अनुमतियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस स्थिति को चिंताजनक बताया और जनहित याचिका पर विचार करने का संकेत दिया।

जोधपुर, एजेंसी। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की पहाड़ियों पर हो रहे अंधाधुंध निर्माण पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार की पर्वतीय नीति पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र में व्यावसायिक परियोजनाओं को दी गई अनुमतियों का पूरा रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने 24 जुलाई को बासंत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत सामग्री उदयपुर के पर्यावरणीय अस्तित्व को लेकर बेहद चिंताजनक स्थिति दर्शाती है। अदालत ने संकेत दिया कि याचिका के गुण-दोष के आधार पर फैसला करने के साथ-साथ वह लोकहित में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका शुरू करने पर भी विचार करेगी।
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