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रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आयकर विभाग की ओर से...

रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीFri, 28 May 2021 08:50 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को तीन सप्ताह का और समय दे दिया। साथ ही न्यायालय ने कहा कि आयकर विभाग अपना आकलन कार्यवाही जारी रख सकता है। मगर, वह कोई अंतिम आदेश जारी नहीं करेगा।

आयकर विभाग ने वाड्रा को आय संबंधी मामले में नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजीव शकधर और तलवंत सिंह की पीठ ने रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। वाड्रा ने आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी है। वाड्रा ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी।

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