बंगाल में तीन आईपीएस अधिकारी निलंबित
पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म-हत्या मामले की जांच में लापरवाही के आरोप में तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि निलंबित अधिकारियों ने पीड़िता के परिवार को रिश्वत की पेशकश की और मामले को सही तरीके से नहीं संभाला। सीबीआई द्वारा जांच जारी है।

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म-हत्या मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान कथित लापरवाही और कर्तव्य में चूक के आरोप में तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के मद्देनजर निलंबित करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों अधिकारी मामले को लापरवाहीपूर्ण तरीके से संभालने में कथित तौर पर शामिल थे। इन लोगों ने पीड़िता के माता-पिता को रिश्वत के रूप में पैसे की पेशकश की और अगस्त 2024 में हुए इस जघन्य अपराध के संबंध में एक अनाधिकृत संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपराध की वास्तविक जांच में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।
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