ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCR नई दिल्लीटाउन वेडिंग कमेटी की जानकारी न देने पर हर्जाने के तौर पर तीनों निगम संवारेंगे पार्क

टाउन वेडिंग कमेटी की जानकारी न देने पर हर्जाने के तौर पर तीनों निगम संवारेंगे पार्क

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली के तीनों नगर निगम द्वारा अपनी वेबसाइट पर टाउन...

टाउन वेडिंग कमेटी की जानकारी न देने पर हर्जाने के तौर पर तीनों निगम संवारेंगे पार्क
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीSat, 20 Feb 2021 03:00 AM
ऐप पर पढ़ें

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

दिल्ली के तीनों नगर निगम द्वारा अपनी वेबसाइट पर टाउन वेडिंग कमेटी की जानकारी अपलोड ना करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अलग तरह का जुर्माना लगाया है। उच्च न्यायालय ने तीनों निगमों क्रमश: पूर्वी, उत्तरी व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को कहा है कि अपने इलाके में पसंद की झुग्गी कालोनी में एक पार्क में वृक्षारोपण व सौंदर्यीकरण का काम करें।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने तीनों नगर निगम को कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर इन हरियाली विकसित पार्कों की फोटो पेश करें। साथ ही तीनों निगकों को कहा गया है कि वह यहां के कालोनीवाियों को पौधारोपण व पार्कों की देखरेख के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा आदेश दिए गए हैं कि वेबसाइट पर टाउन वेडिंग कमेटी की जानकारी अपलोड करने को लेकर भी तीनों निगम दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करें। ज्ञात रहे कि इस मामले में एक फूल विक्रेता कल्लू कश्यप ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

इस याचिका में कहा गया था कि निगम की वेबसाइट पर टाउन वेडिंग कमेटी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जबकि यह निगम की मुख्य कार्ययोजनाओं में शामिल है। इस पर उच्च न्यायालय ने तीनों निगमों से जानकारी मांगी थी। पीठ ने पता चला कि आदेश के बाद भी तीनों निगमों ने निश्चित समय के भीतर इसकी जानकारी अपलोड नहीं की थी। पीठ ने इस याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए हैं। तीनों निगम को दो सप्ताह के भीतर पार्कों में पौधारोपण के साथ सौन्द्रर्यकरण करने को कहा है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें