सुप्रीम कोर्ट ने;
नई दिल्ली। विशेष संवाददाता वर्ष 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों के मदद के लिए...

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता
वर्ष 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों के मदद के लिए मिली अनुदान के दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को मामले की जांच में गुजरात पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने मामले में तीस्ता सीतलवाड़ और जावेद आनंद को दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए यह निर्देश दिया है।
जस्टिस संजय किशन कौल, सुधांशु धुलिया और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इस दंपति को अग्रिम जमानत दिए जाने के खिलाफ गुजरात सरकार की ओर से दाखिल अपील का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। इससे पहले गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पीठ से कहा कि सीतलवाड़ और आनंद जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पीठ ने इस मामले में दोनों को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की अपील का निपटारा करते हुए कहा कि ‘अभी तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का मानना है कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं और आरोपपत्र दाखिल नहीं किए जाने के पीछे यह एक वहज है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत को बहाल रखते हुए कहा है कि जैसा है वैसा रहने दें। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर दोनों पुलिस के साथ जांच में सहयोग करेंगे।
इसके साथ ही, पीठ ने सीतलवाड़ की उस अपील का भी निपटारा कर दिया, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 8 फरवरी, 2019 को अग्रिम जमानत देते समय की गई टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया गया था। शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत को बहाल रखते हुए कहा कि यह कहना बेतुका है कि जमानत के मामले में अदालत द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी मामले की सुनवाई पर शायद ही कोई प्रभाव डाल सकती है। पीठ ने कहा है कि इन तथ्यों के मद्देनजर मामले में अब हमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अनुदान की कथित हेराफेरी के आरोप में गुजरात पुलिस की अपराध शाखा जांच कर रही है। इसमें सीतलवाड़ और उनके पति पर 2008 से 2013 के बीच अपने गैर सरकारी संगठन सबरंग ट्रस्ट के जरिए केंद्र सरकार से धोखाधड़ी करने के 1.4 करोड़ रुपये का अनुदान हासिल करने का आरोप लगाया गया है।
