आतंकी फंडिंग ::: आरोपी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने जमानत मांगी
नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की तरफ से बुधवार...
नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता
कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की तरफ से बुधवार को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई। अदालत ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उससे जवाब तलब किया है।
शाह ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया है कि महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन के मामले की सुनवाई हाल-फिलहाल में होने वाली है। शाह को ईडी ने 15 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह हिरासत में हैं। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा की अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 मई तक जवाब देने को कहा है। शाह के वकील एमएस खान ने यह भी दलील दी कि धनशोधन के दोष में अधिकतम सजा सात साल की है और उनके मुव्वकिल आधी से ज्यादा सजा काट चुके हैं। शाह की दूसरी वकील कौसर खान ने कहा कि कानून के तहत उनके मुव्वकिल जमानत पाने के हकदार हैं।