दूसरे राज्यों की राय लेगा तमिलनाडु: स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि उनका राज्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए संदर्भ पत्र पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं से चर्चा करेगा।...

उद्गमंडलम (तमिलनाडु), एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि उनका राज्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए संदर्भ पत्र के मुद्दे पर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं से बात करेगा। इस पत्र में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहा है कि क्या राज्य विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के विचार के लिए न्यायिक आदेश के जरिये समय-सीमा तय की जा सकती है। स्टालिन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, हम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की राय लेंगे और उसके आधार पर आगे कोई कदम उठाया जाएगा।
राष्ट्रपति मुर्मु ने दुर्लभ स्थितियों में इस्तेमाल किए जाने वाले अनुच्छेद 143(1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या राज्य विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के विचार के लिए न्यायिक आदेश के जरिये समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है? संविधान का अनुच्छेद 143(1) सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने से जुड़ी राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति तब करते हैं जब उन्हें यह प्रतीत होता है कि किसी कानून या किसी तथ्य को लेकर कोई सवाल खड़ा हुआ है या इसकी आशंका है। राष्ट्रपति को जब यह लगता है कि कोई सवाल सार्वजनिक महत्व से जुड़ा है और यदि इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करना ठीक रहेगा, तो वह उच्चतम न्यायालय से सवाल कर सकते हैं। न्यायालय सुनवाई के बाद अपनी उचित राय से राष्ट्रपति को सूचित कर सकता है। इस फैसले से उठा मामला सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने की राज्यपाल की शक्तियों के मामले में आठ अप्रैल को एक फैसला सुनाया था, जिसके आलोक में राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया है। स्टालिन ने राष्ट्रपति के संदर्भ पत्र का इस्तेमाल करने के लिए गुरुवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि इससे केंद्र सरकार की कुटिल मंशा उजागर होती है।
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