सोना तस्करी मामले में रान्या राव की हिरासत बरकरार
कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या राव को सोने की तस्करी के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो द्वारा पारित निवारक हिरासत आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी।

कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या राव को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कथित तौर पर देश में सोने की तस्करी के आरोप में केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) द्वारा पारित निवारक हिरासत आदेश को गुरुवार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने राव की मां और एक अन्य आरोपी साहिल सरकारिया जैन के रिश्ते के भाई द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के 19 दिसंबर, 2025 के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दिया, जिसमें दोनों बंदियों के हिरासत आदेशों को बरकरार रखा गया था। पीठ ने कहा कि हम पाते हैं कि प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से पर्याप्त अनुपालन किया गया है, जिससे यह स्थापित होता है कि हिरासत आदेश संविधान के अनुच्छेद 22(3)(ख) के तहत प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जारी नहीं किया गया है।
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