बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी राजोआना की याचिका पर 18 मार्च को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर 18 मार्च को सुनवाई करेगा। राजोआना ने दया याचिका पर निर्णय में देरी के कारण अपने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। वह 29 वर्षों से जेल में हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर 18 मार्च को सुनवाई करेगा। राजोआना ने अपनी अपील में दया याचिका पर निर्णय में देरी के कारण उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया है। राजोआना 29 वर्षों से अधिक समय से कारावास में है, जिनमें से 15 वर्षों से अधिक समय वह मृत्युदंड की सजा पाए कैदी के तौर पर गुजार चुका है। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ को बताया कि उन्हें इस मामले में कुछ समय चाहिए।
राजोआना की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत के 24 सितंबर 2025 के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादियों की ओर से स्थगन के लिए आगे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केंद्र सरकार से राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने को कहा था। केंद्र ने तब मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए कहा था कि दया याचिका विचाराधीन है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह और 16 अन्य लोग 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर हुए विस्फोट में मारे गए थे। एक विशेष अदालत ने जुलाई 2007 में राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी।
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