दिल्ली दंगों के दो आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई 22 को
अब्दुल खालिद, तस्लीम ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों के दो आरोपियों की उन जमानत याचिकाओं पर 22 मई को सुनवाई करेगी, जिनमें उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद की याचिकाओं पर सुनवाई की। दोनों आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के दो सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू द्वारा दलीलें पेश करने के लिए समय मांगे जाने के बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।
पीठ ने मामले की सुनवाई 22 मई के लिए तय की और राजू को उस दिन अपना पक्ष रखने को कहा। सैफी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन पेश हुईं, जबकि अहमद की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा और आरएचएस सिकंदर पेश हुए।
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