
आयुष चिकित्सक संबंधी याचिका पर तीन मंत्रालयों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह 'पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर' घोषित करने के लिए याचिका पर केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा। याचिका में 1954 के कानून की समीक्षा और विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से मजाक में कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दें।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर केंद्रीय कानून, स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालयों से जवाब मांगा। याचिका में आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह कानून के तहत ‘पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर’ घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। जनहित याचिका में 1954 के उस कानून की समीक्षा और उसे अपडेट करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया। समिति का उद्देश्य वर्तमान वैज्ञानिक घटनाक्रम के अनुसार कुछ मामलों में दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करना है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता विधि छात्र नितिन उपाध्याय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की दलीलों पर संज्ञान लिया और जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय के पुत्र हैं। क्या यह आपके बेटे हैं : सीजेआई सीजेआई ने अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि 'क्या यह आपके बेटे हैं? वकील ने जवाब दिया,‘हां।’ पीठ ने कहा कि हमने तो सोचा था कि वह कोई स्वर्ण पदक वगैरह लाएंगे, लेकिन वह तो अब जनहित याचिका दायर कर रहे हैं। अभी पढ़ाई क्यों नहीं करते? नोटिस जारी कीजिए। केवल आपके बेटे के लिए। ताकि वह अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। आयुष चिकित्सकों को भी पंजीकृण पेशेवर की श्रेणी मिले याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि आयुष चिकित्सकों को भी औषधि एवं चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 2(सीसी) के तहत ‘पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर’ की श्रेणी में शामिल किया जाए। यह अधिनियम कुछ मामलों में दवाओं के विज्ञापनों को नियंत्रित करने तथा चमत्कारी गुणों वाले बताए जाने वाले उपचारों के विज्ञापन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था। अधिनियम की धारा 2(सीसी) में ‘पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर’ की परिभाषा दी गई है।

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