Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsSupreme Court Seeks Response from Madhya Pradesh Government on Judge Retirement Age Challenge
जज की सेवानिवृत्ति आयु संबंधी याचिका पर नोटिस

जज की सेवानिवृत्ति आयु संबंधी याचिका पर नोटिस

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट से जवाब मांगा है कि क्यों जज की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने से इनकार किया गया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि कोई कानूनी...

Mon, 27 Oct 2025 07:48 PMNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से जवाब मांगा है, जिसमें राज्य के जज की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने से इनकार को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 मई को कहा था कि मध्य प्रदेश में जज की सेवानिवृत्ति उम्र 61 वर्ष करने में किसी भी तरह की कानूनी बाधा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 'मध्यप्रदेश जज एसोसिएशन' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जज के संगठन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस प्रशासनिक निर्णय को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जबकि इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए थे। एसोसिएशन ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से इनकार करना 26 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया था कि जिला जज की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने में ‘कोई बाधा’ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह इस मुद्दे पर दो महीने में प्रशासनिक फैसला ले।