चुनाव में पार्टियों के खर्च की सीमा तय करने की अर्जी पर नोटिस

Feb 26, 2026 08:12 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्र और आयोग को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम

चुनाव में पार्टियों के खर्च की सीमा तय करने की अर्जी पर नोटिस

केंद्र और आयोग को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और चुनाव आयोग से उस अर्जी पर जवाब मांगा, जिसमें चुनाव के मकसद से राजनीतिक पार्टियों के खर्च की सीमा तय करने के निर्देश देने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने केंद्र और चुनाव अथॉरिटी को नोटिस जारी कर अर्जी पर उनके जवाब मांगे हैं। 27 अप्रैल तक जवाब देना है। याचिका में कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 77(1) के तहत अलग-अलग उम्मीदवारों पर सख्त लिमिट होने के बावजूद, राजनीतिक पार्टियों पर खर्च की कोई लिमिट नहीं है।

इससे चुनावी मुकाबलों में असमान अवसर पैदा होते हैं, जो संविधान के आर्टिकल 14 के तहत बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है।

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