
धोखाधड़ी मामले में केंद्र, सीबीआई, ईडी, अनिल अंबानी को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र, सीबीआई, ईडी, और अनिल अंबानी से जवाब मांगा है। याचिका में रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके समूह से जुड़े बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच की मांग की गई है। वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां बैंकों की मिलीभगत की जांच नहीं कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर मंगलवार को केंद्र, सीबीआई, ईडी, अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) से जवाब मांगा। याचिका में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके समूह की कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच कराने मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले और पूर्व केंद्रीय सचिव ई. ए. एस. शर्मा की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करते हुए तीन सप्ताह में जवाब मांगा। पीठ ने अब जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है।

बैंकिंग अधिकारियों की जांच नहीं भूषण ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां इस बड़े बैंकिंग घोटाले में बैंकों और उनके अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच नहीं कर रही हैं। उन्होंने सीबीआई और ईडी को इस मामले में बैंकों और उनके अधिकारियों के खिलाफ जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हम ईडी और सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट चाहते हैं कि वे क्या जांच कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से, वे बैंकों की मिलीभगत की जांच नहीं कर रहे हैं। इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी भूषण ने कहा कि यह संभवतः भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी है। वकील ने आरोप लगाया कि प्राथमिकी 2025 में दर्ज की गई, जबकि धोखाधड़ी 2007-08 से चल रही थी। अदालत ने तीन हफ्तों में मांगा जवाब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नोटिस जारी करें... तीन हफ्तों में जवाब दें। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने दें। जनहित याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीएजी की कई कंपनियों में सार्वजनिक धन के व्यवस्थित तरीके से दुरुपयोग, वित्तीय विवरणों में हेराफेरी और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।

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