केवल उच्च डिग्री होने से उम्मीदवार पात्र नहीं हो जाता : शीर्ष कोर्ट

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च शैक्षणिक डिग्री होने से उम्मीदवार भर्ती नियमों के तहत जरूरी अनुभव के बिना ‘योग्य’ नहीं हो सकता। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के पद की भर्ती प्रक्रिया में खामियां पाईं। चयनित उम्मीदवार के पास आवश्यक कार्य अनुभव की कमी थी।

केवल उच्च डिग्री होने से उम्मीदवार पात्र नहीं हो जाता : शीर्ष कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोई उम्मीदवार भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत जरूरी अनुभव को पूरा किए बिना केवल उच्च शैक्षणिक डिग्री होने से ही ‘योग्य या पात्र’ नहीं हो जाता है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के पद के लिए अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में खामियां पाईं। इसमें कहा गया कि बुनियादी जरूरत को पूरा न करने वाले उम्मीदवार को केवल उच्च डिग्री रखने या योग्यता में उच्च रैंक प्राप्त करने के आधार पर योग्य नहीं माना जा सकता था। पीठ ने पाया कि उम्मीदवार का चयन मानदंडों के अनुरूप नहीं था।

रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चयनित उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने के समय केवल लगभग एक वर्ष का कार्य अनुभव था, जैसा कि आवेदन की स्थिति और सहायक दस्तावेजों से स्पष्ट है।अदालत ने कहा कि चयनित उम्मीदवार, अर्थात अपीलकर्ता, प्रासंगिक तिथि तक ‘कंप्यूटर निर्माण/रखरखाव में कम से कम पांच वर्ष का कार्य अनुभव’ की आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करती थी। यह अनुभव विशिष्ट प्रकृति का है और विचाराधीन पद से संबंधित नहीं है, जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य करने के बाद कोई उम्मीदवार प्राप्त नहीं कर सकता था। अदालत ने कहा कि उम्मीदवार का चयन और नियुक्ति कानून की दृष्टि से वैध नहीं है।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।