पर्यावरण मंजूरी संबंधित याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के लिए पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी पर कई याचिकाओं का निर्णय सुरक्षित रखा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और अन्य न्यायाधीशों ने केंद्र की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। पिछले फैसले में ऐसी परियोजनाओं को पूर्वव्यापी मंजूरी देने पर रोक लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्वव्यापी (पिछली तारीख से) पर्यावरण मंजूरी देने से संबंधित कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इनमें पुनर्विचार याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी सहित कई वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ‘वनशक्ति’ फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई कर रहा है। वर्ष 2025 के फैसले में शुरू में केंद्र को उन परियोजनाओं को पूर्वव्यापी मंजूरी देने से रोक दिया गया था, जिन्होंने अनिवार्य पर्यावरणीय अनुमोदन के बिना परिचालन शुरू कर दिया था, हालांकि बाद में हजारों करोड़ रुपये के सार्वजनिक निवेश की संभावित बर्बादी रोकने के लिए इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी।
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