
एसएससी घोटाला संबंधी पश्चिम बंगाल की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने के अपने अप्रैल के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पहले ही...
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उसने अप्रैल में दिए गए अपने उस फैसले की समीक्षा की मांग की थी जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया गया था। अपने 3 अप्रैल के फैसले में, शीर्ष अदालत ने पूरी चयन प्रक्रिया को ‘दूषित और दूषित बताते हुए नियुक्तियों को अमान्य करार दिया था। उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के 22 अप्रैल, 2024 के फैसले को बरकरार रखा था जिसमें नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था और कहा था कि दूषित उम्मीदवारों को उनके ‘प्राप्त वेतन/भुगतान वापस करने चाहिए।

राज्य द्वारा दायर याचिका सहित कई पुनर्विचार याचिकाएं 5 अगस्त को न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष विचारार्थ आईं। पीठ ने कहा कि ये पुनर्विचार याचिकाएं, जो वास्तव में पूरे मामले की गुण-दोष के आधार पर पुनः सुनवाई की मांग करती हैं, विचारणीय नहीं हैं क्योंकि सभी प्रासंगिक पहलुओं की पहले ही जांच और व्यापक विचार किया जा चुका है। पीठ ने कहा कि तदनुसार, पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के आवेदन अस्वीकार किए जाते हैं। पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

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