एयर इंडिया विमान हादसे की जानकारी मांगने वाली याचिका खारिज

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में घटनाओं के क्रम की जानकारी की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के छिपे हुए उद्देश्य पर सवाल उठाए। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। हादसा पिछले साल 12 जून को हुआ था।

एयर इंडिया विमान हादसे की जानकारी मांगने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में हादसे की वजह बनने वाली ‘घटनाओं के पूरे क्रम’ की जानकारी देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आपका छिपा हुआ उद्देश्य क्या है? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें सक्षम अधिकारियों को यह निर्देश देने का आग्रह किया था कि याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर स्वीकार करके उस पर विचार करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आपका आंतरिक छिपा हुआ उद्देश्य क्या है? ऐसा लगता है जैसे हम आपके मकसद को समझते ही नहीं हैं।

जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार वाले तो याचिकाएं दायर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं। इसके साथ ही, पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में, हादसे की वजह बनने वाली घटनाओं के पूरे क्रम की जानकारी देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। पिछले साल 12 जून को, एयर इंडिया की एक बोइंग 787-8 विमान, जो लंदन गैटविक जा रही थी, अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया था।

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