वेतन निर्धारण संबंधी पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज कर दी, जिसमें मौजूदा वेतन-निर्धारण नियमों की वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने की सलाह दी। पूर्व सैनिकों का आरोप था कि नियम उन्हें अनुचित रूप से दंडित करते हैं।

वेतन निर्धारण संबंधी पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सैनिकों के एक समूह द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में मौजूदा वेतन-निर्धारण नियमों की वैधता को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जो बदले में यथाशीघ्र निर्णय लेंगे। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता, जिनमें मुख्य याचिकाकर्ता बैद्य नाथ चौधरी भी शामिल हैं, असंतुष्ट हैं, तो वे अपनी शिकायतों के साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) से संपर्क कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के समूह का आरोप था कि मौजूदा ढांचा सेना के उन पूर्व सैनिकों को अनुचित रूप से दंडित करता है जो सेवानिवृत्ति के बाद सिविल सेवाओं में शामिल होते हैं।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।