शीर्ष कोर्ट का अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई से इनकार

Feb 16, 2026 07:54 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने 10 महीने की अवैध हिरासत का दावा किया था। सलेम ने कहा कि उसने 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में 25 साल की सजा पूरी कर ली है। उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया, और सलेम को अंततः उच्च न्यायालय में बहस करने के लिए कहा।

शीर्ष कोर्ट का अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सलेम ने दावा किया था कि उसे 10 महीने से अधिक समय से ‘अवैध हिरासत’ में रखा गया है, जबकि वह 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में उसे दी गई 25 साल की सजा पहले ही काट चुका है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच सलेम की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के जुलाई 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश में कहा गया था कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि 25 साल की सजा अभी पूरी नहीं हुई है।

सलेम ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उसने कहा था कि अगर अच्छे बर्ताव के लिए छूट दी जाए तो वह पहले ही 25 साल की जेल काट चुका है। शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सलेम के वकील को बताया कि हाईकोर्ट ने उसे केवल अंतरिम राहत देने से इनकार किया था। पीठ ने कहा कि जाइए और अंततः (हाईकोर्ट के समक्ष) इस मामले पर बहस कीजिए। वकील ने जब कहा कि संबंधित पक्षों ने उसकी याचिका पर हाईकोर्ट के समक्ष पहले ही अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं, तो पीठ ने कहा कि हलफनामों पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट फैसला करेगा। पीठ ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। वर्ष 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। भारत और पुर्तगाल के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते की शर्तों के अनुसार, सलेम को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता और उसके कारावास की अवधि 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

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