‘एफसीयू खत्म करने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार’

Mar 10, 2026 06:02 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट बनाने के केंद्र के प्रयास को रद्द कर दिया

‘एफसीयू खत्म करने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार’

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सूचना तकनीक (आईटी) नियम‌ के तहत फैक्ट-चेकिंग यूनिट (एफसीयू) बनाने के सरकार के प्रयास को रद्द कर दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई करने पर अपनी सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने 2023 में सूचना तकनीक (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम‌ 2021 में बदलाव करते हुए फैक्ट चेक यूनिट बनाने का प्रावधान किया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और आर. महादेवन की पीठ सरकार की अपील पर सुनवाई की सहमति देते हुए स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 सितंबर, 2024 को संशोधित आईटी नियमों को रद्द करते हुए उसे ‘असंवैधानिक’ बताया था।ईरादा ‘कंटेंट’ पूरी तरह ब्लॉक करने का नहीं थामामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा ‘कंटेंट को पूरी तरह से ब्लॉक’ करने का नहीं, बल्कि गलत जानकारी को निगरानी करने का है।सीजेआई ने सोशल मीडिया की मौजूदा हालात पर चिंता जताईमुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मौजूदा हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आजकल इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म कितने खतरनाक तरीके से काम करते हैं। उन्होंने खास तौर पर भारतीय सेना और राष्ट्रीय नीतियों से जुड़े फर्जी संदेशों की ओर इशारा करते हुए यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि क्या मौजूदा सिस्टम बिचौलियों पर कोई जिम्मेदारी डाले बिना पूरा बोझ मशीनरी पर डाल देता है। प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने पीठ से कहा कि मौजूदा नियम पहले से ही 24 घंटे के अंदर कंटेंट हटाने की इजाजत देते हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के संशोधन गलत थे क्योंकि ‘गुमराह करने वाली या फर्जी कंटेट की जानकारी’ को परिभाषित नहीं किया गया था।

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