आरपीएल शेयर सौदा मामले में रिलायंस को राहत
उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 447.27 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने सैट के फैसले में 'गंभीर त्रुटि' का जिक्र करते हुए आरआईएल की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया। यह मामला रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों के कारोबार से संबंधित था।

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों के कारोबार से जुड़े मामले में 447.27 करोड़ रुपये लौटाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिए गए निर्देश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने मुंबई स्थित प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के नवंबर, 2020 के आदेश को चुनौती देने वाली आरआईएल की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। सैट ने 2:1 के बहुमत से आरआईएल की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के 24 मार्च, 2017 के आदेश को चुनौती दी थी।
सेबी ने आरपीएल के शेयरों की नवंबर, 2007 में हुई बिक्री से जुड़े मामले में आरआईएल को यह राशि लौटाने का आदेश दिया था।पीठ ने आरआईएल की अपील का निपटान करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण ने बहुमत के अपने फैसले में सेबी के 'धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियों पर निषेध' (पीएफयूटीपी) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी से संबंधित निष्कर्ष निकालने में 'गंभीर त्रुटि' की। शीर्ष अदालत ने 136 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि इस आधार पर सैट के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता।
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