गोवा : महादेई-कोटिगांव क्षेत्र में यथास्थिति का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के महादेई-कोटिगांव क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यह क्षेत्र राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गोवा के महादेई-कोटिगांव क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया था। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने एक अधिकार प्राप्त समिति को इस मामले में हितधारकों की बात सुनने और छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया। पीठ ने इस दौरान कोई भी परियोजना या विकास कार्य शुरू न करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इससे पहले गोवा सरकार और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।
याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा राज्य को महादेई वन्यजीव अभयारण्य और उसके आसपास के क्षेत्रों को तीन महीने में बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने याचिका पर एनटीसीए और अन्य से जवाब मांगा है।
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