इसरो से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने स्थायी दर्जा देने के निर्देशों का पालन नहीं किया। ये मजदूर 1991 से 1997 के बीच विभिन्न कार्यों में लगे थे और वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे।

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने इसरो से जुड़े लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को उनको नियमित करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें स्थायी दर्जा देने संबंधी बाध्यकारी न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ इसरो से जुड़े एलपीएससी, महेंद्रगिरि में कार्यरत दिहाड़ी कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य एक आदर्श नियोक्ता के रूप में अपने कार्यबल के एक हिस्से के साथ मनमाना या उदासीन व्यवहार नहीं कर सकता, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में योगदान दिया है।
याचिका 1991 से 1997 के बीच महेंद्रगिरि इकाई में सामान लोडिंग, अनलोडिंग और स्थानांतरण जैसे कार्यों में लगे दिहाड़ी कर्मचारियों द्वारा दायर की गई थी। वे कई वर्षों से विभिन्न कानूनी लड़ाइयों के जरिए नियमितीकरण की मांग कर रहे थे।
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