जनकपुरी बाइक सवार की मौत मामले में आरोपी ठेकेदार को मिली अंतरिम जमानत

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से हुई बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जवाब नहीं दिया है, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा रहा है। अगली सुनवाई 18 मई, 2026 को होगी।

जनकपुरी बाइक सवार की मौत मामले में आरोपी ठेकेदार को मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से हुई बाइक सवार की मौत के मामले में आरोपी ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को अंतरिम जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस ने मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, इसलिए आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा करना का आदेश दिया जाता है। ‌जनकपुरी इलाके में सड़क पर गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी नाम के बाइक सवार की मौत हो गई थी।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि ‘चूंकि दिल्ली पुलिस ने मामले में कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है और सह-आरोपी कविश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहले ही अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

पीठ ने कहा कि हमारे पिछले आदेश, जिसकी तारीख 8 अप्रैल, 2026 है, में इस कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी और यदि किसी कारणवश सुनवाई टल जाती है, तो यह कोर्ट याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत की अर्जी पर विचार करेगा।’ पीठ ने कहा कि ऐसे में हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता व आरोपी गुप्ता को भी अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की जरूरत न हो। पीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत मामले की अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। अगली सुनवाई 18 मई, 2026 को होगी। इस पहले अरोपी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि मामले में सह आरोपी को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसलिए उनके मुवक्किल को भी जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सह-आरोपी, कविश गुप्ता को 27 फरवरी, 2026 को अंतरिम जमानत दी थी।

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