भीमा कोरेगांव मामले में महेश राउत को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी। न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और कहा कि राउत गठिया से पीड़ित हैं। उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से पहले ही...

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ राउत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अपनी कैद को चुनौती दी थी।शीर्ष अदालत ने राउत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी. यू. सिंह के इस तर्क पर गौर किया कि आरोपी गठिया से पीड़ित है। पीठ ने कहा कि आवेदक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहा है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे बॉम्बे हाईकोर्ट से भी जमानत मिली थी।
हम छह सप्ताह की अवधि के लिए चिकित्सा जमानत देने के पक्ष में हैं।
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