Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsSupreme Court Dismisses Petition Challenging High Court Order in Defamation Case
अभय चौटाला को तलब करने संबंधी याचिका खारिज

अभय चौटाला को तलब करने संबंधी याचिका खारिज

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की याचिका खारिज कर दी, जिसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इनेलो प्रमुख अभय चौटाला को तलब करने का आदेश रद्द किया था।...

Sep 16, 2025 04:44 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की याचिका खारिज कर दी। मानहानि मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा इनेलो प्रमुख अभय चौटाला को तलब करने के आदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। शीर्ष अदालत परमवीर राठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के 19 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय सिंह चौटाला को तलब करने के आदेश को रद्द कर दिया था।

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सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने अगस्त 2008 में चौटाला और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे और इससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है।