बीसीसीआई संबंधी जनहित याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को 'बेकार' बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें प्रसार भारती से बीसीसीआई को 'टीम इंडिया' कहने से रोकने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि वकील को अदालत पर बोझ नहीं डालना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका को 'बेकार' बताते हुए खारिज कर दिया। याचिका में प्रसार भारती को बीसीसीआई की क्रिकेट टीम को 'टीम इंडिया' कहने से रोकने का अनुरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 8 अक्तूबर के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने भी वकील रीपक कंसल की जनहित याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा कि आप बस घर बैठकर याचिका का मसौदा बनाना शुरू कर दें। इस सब में क्या दिक्कत है? अदालत पर बोझ न डालें। याचिका में दावा किया गया कि एक निजी संस्था होने के नाते, बीसीसीआई को 'टीम इंडिया' नहीं कहा जाना चाहिए, ''खासकर तब जब भारत सरकार से कोई मंजूरी नहीं है।
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