पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रदीप रामेश्वर शर्मा की याचिका खारिज कर दी है। शर्मा ने 2021 के एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्या मामले में खुद को आरोपमुक्त करने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज किया था। मामला जिलेटिन की छड़ मिलने से जुड़ा है।

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रदीप रामेश्वर शर्मा की याचिका खारिज कर दी। अपनी याचिका में उन्होंने 2021 के एंटीलिया केस और व्यवसायी मनसुख हिरेन हत्या मामले में खुद को आरोपमुक्त करने की अर्जी खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। शर्मा के खिलाफ 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बहुमंजिला आवास ‘एंटीलिया’ के पास एक वाहन में जिलेटिन की छड़ मिलने के बाद हिरेन हत्या मामले में कथित संलिप्तता के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि अदालत जमानत या अग्रिम जमानत को समझ सकती है, लेकिन इस मामले में इस स्तर पर आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता।
रोहतगी ने बताया कि शर्मा के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने हिरेन हत्याकांड के आरोपी एक अन्य पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से मुलाकात की थी। हालांकि, पीठ ने रोहतगी से कहा कि अदालत हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। हाईकोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शर्मा की आरोपमुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका और निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील का विरोध किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि शर्मा ने मुख्य आरोपी वाजे के साथ मिलकर हिरेन को खत्म करने की साजिश रची थी।
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