एलआईसी दिशा-निर्देश मामले में केंद्र से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजन के लिए कल्याणकारी बीमा योजनाओं के दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। याचिका में केंद्र से नीतिगत निगरानी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि ये योजनाएं संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 के अनुरूप लागू हों। न्यायालय ने चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी को कल्याणकारी बीमा योजनाओं के लिए दिव्यांगजन के अनुकूल दिशा-निर्देश तैयार करने और उन्हें लागू करने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर केंद्र और एलआईसी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत निगरानी करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि दिव्यांजन के लिए कल्याणकारी बीमा योजनाएं संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 के तहत दी गई गारंटी के अनुरूप लागू हों।अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से जुड़ा है।
पीठ ने 13 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि नोटिस जारी किया जाए और इसका जवाब चार सप्ताह के भीतर दिया जाना चाहिए।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


