रेणुकास्वामी हत्याकांड की जांच में तेजी लाए अदालत : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में बेंगलुरु की अदालत को सुनवाई तेज करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कर्नाटक सरकार को दर्शन को जेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट ने डिजिटल सामग्री की जांच के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता दर्शन और अन्य आरोपियों से जुड़े रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में बेंगलुरु की एक अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि अब तक मामले की प्रगति ‘बहुत धीमी’ रही है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कर्नाटक सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दर्शन को वे सभी जेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिनका एक विचाराधीन कैदी हकदार होता है। शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु के सिविल एवं सेशन जज की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया, जिसमें बताया गया कि मामले में तीन नवंबर 2025 को आरोप तय किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले सात महीनों में अभियोजन पक्ष केवल 10 गवाहों से जिरह कर पाया है, जबकि वह प्राथमिकता के आधार पर 60 ऐसे गवाहों से पूछताछ करना चाहता है, जो आरोपियों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में निचली अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गवाहों से नियमित रूप से पूछताछ हो और मामूली आधार पर स्थगन न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर निचली अदालत मामले की सुनवाई रोजाना भी कर सकती है。
दर्शन के खिलाफ डिजिटल कंटेंट की जांच करे केंद्र
बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को रेणुकास्वामी हत्याकांड के संबंध में कन्नड़ अभिनेता दर्शन से संबंधित प्रसारण और डिजिटल सामग्री की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि अगर नियमों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो वे जरूरी कार्रवाई करें। दर्शन और उनकी दोस्त, एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा, रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी 17 लोगों में शामिल हैं। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। जस्टिस सचिन शंकर मगदुम ने हाल ही यह आदेश दिया।
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