
अलगाववादी नेता को अंतरिम जमानत से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को आतंकी वित्तपोषण मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने एनआईए को शाह की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। शाह की ओर से...
सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी वित्तपोषण मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को गुरुवार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हालांकि मामले में जमानत देने से इनकार करने संबंधी हाईकोर्ट के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा। शब्बीर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ‘बेहद बीमार है। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि कोई अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद का समय तय किया।

हाईकोर्ट ने इस मामले में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उसके द्वारा इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियां करने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शब्बीर अहमद शाह को एनआईए ने चार जून, 2019 को गिरफ्तार किया था।

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