सुप्रीम कोर्ट का व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई से इनकार

Dec 31, 2025 04:41 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के व्यवसायी उमंग रस्तोगी की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। रस्तोगी के वकीलों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

सुप्रीम कोर्ट का व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी के एक व्यवसायी की उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी के आरोप वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत से याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता उमंग रस्तोगी की ओर से पेश हुए वकीलों आनंद कुमार और आदित्य गिरी से कहा कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं, यह देखते हुए कि उनके पिता की गिरफ्तारी से संबंधित इसी तरह की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। पीठ ने कहा कि आप पहले ही हाईकोर्ट (दूसरे मामले में जिससे यह मामला निकला है) जा चुके हैं।

आदर्श रूप से, हाईकोर्ट को इस मामले को भी देखना चाहिए... यह आपके लिए उचित होगा। वकीलों ने बताया कि बिसरख पुलिस स्टेशन के उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों ने बदले की भावना से रस्तोगी को हल्द्वानी से अवैध रूप से गिरफ्तार किया, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था और उन्हें गिरफ्तारी का कोई लिखित कारण भी नहीं बताया गया। शीर्ष अदालत ने रस्तोगी को राहत के लिए उचित अदालत में जाने की स्वतंत्रता देते हुए मामले का निपटारा कर दिया।

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