‘आरोपी ने खुले बाजार में जज को बेचने की कोशिश की’

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसे तलाक के मामले में अपने पक्ष में फैसला दिलाने के लिए 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने न्यायपालिका को बेचा और उसे कोई सहानुभूति नहीं है।

‘आरोपी ने खुले बाजार में जज को बेचने की कोशिश की’

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक वकील की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। वकील को तलाक के मामले में अपने पक्ष में फैसला दिलवाने के लिए कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शीर्ष अदालत ने आरोपी वकील की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी ने खुले बाजार में जज को बेचने की कोशिश की। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने आरोपी वकील की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि आपने (याचिकाकर्ता ने) खुले बाजार में एक जज को बेचने की कोशिश की।

जब पीठ ने जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया तो वकील ने याचिका वापस ले ली। आरोपी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर जमानत की मांग की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उसे अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले आठ माह से हिरासत में है। पीठ ने कहा कि वह (आरोपी) न्यायपालिका को बेच रहा है। ऐसे लोगों के लिए हमारे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। आरोपी वकील ने अपनी 70 साल उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग की। इस पर पीठ ने कहा कि 70 साल की उम्र में वह (आरोपी) खुले बाजार में एक जज को बेच रहा है और साथ ही यह भी कहा कि यह कोई साधारण ट्रैप (जाल) का मामला नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी थी कि शिकायतकर्ता सहित दो गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद वह फिर से जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। पिछले साल अगस्त में दर्ज मुकदमे के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर पंजाब की एक अदालत में चल रहे तलाक के मामले में अपने पक्ष में फैसला दिलवाने के लिए शिकायतकर्ता से 30 लाख रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में, सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी व अन्य को गिरफ्तार किया था।

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