आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में मुख्य आरोपी राजशेखर रेड्डी की जमानत याचिका खारिज
आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी कासिरेड्डी राजशेखर रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में 3200 से 3500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत की बात कही गई है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर जमानत देने से इंकार किया।

- कोर्ट बोली- इतने व्यापक स्तर पर अधिकारियों व नेताओं की मिलीभगत के बिना भ्रष्टाचार संभव नहीं अमरावती, एजेंसी। आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी कासिरेड्डी राजशेखर रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला लगभग 3200 से 3500 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें शराब नीति में अनियमितताओं और शेल कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लेन-देन का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश समेत बेंच ने साफ कहा कि यह कोई छोटा-मोटा अपराध नहीं है। इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार बिना नौकरशाहों और राजनेताओं की मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपी पक्ष में प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं, खासकर शेल कंपनियों में जमा करीब 750 करोड़ रुपए से उसके सीधे संबंध दिखते हैं। जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है, इसलिए कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ नौकरशाहों को लगता है कि उन्हें कोई खास विशेषाधिकार प्राप्त है, जो गलत धारणा है।
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