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अदालतों की असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए दिशा-निर्देश बनाएंगे : शीर्ष कोर्ट

अदालतों की असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए दिशा-निर्देश बनाएंगे : शीर्ष कोर्ट

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन हमलों से जुड़े मामलों में असंवेदनशील न्यायिक टिप्पणियों का पीड़ितों और समाज पर ‘डरावना असर’ हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में दिशा-निर्देश बनाने पर विचार किया जा सकता है।

Dec 08, 2025 09:18 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यौन हमलों से जुड़े मामलों में असंवेदनशील न्यायिक टिप्पणियों का पीड़िता, उनके परिवार और बड़े पैमाने पर समाज पर ‘डरावना असर’ पड़ सकता है, ऐसे में इस तरह की टिप्पणियों पर लगाम लगाने के लिए उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के लिए दिशा-निर्देश बनाने पर विचार कर सकता है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने इलाहबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। फैसले में कहा गया था कि ‘नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना, उसके कपड़े उतारने का प्रयास और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास नहीं है।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि इस मामले के अलावा, हाल के दिनों में कई हाईकोर्ट ने यौन हमले के मामलों में इसी तरह की मौखिक और लिखित टिप्पणी की है। वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने पीठ से कहा कि ‌हाल ही में एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चूंकि रात थी, इसलिए यह आरोपी के लिए एक ‘आमंत्रण’ था। उन्होंने कलकत्ता और राजस्थान हाईकोर्ट के ऐसे दूसरे मामलों का भी पीठ के समक्ष उल्लेख किया। एक अन्य अधिवक्ता ने पीठ से जिला अदालत के एक मामले का जिक्र किया, जहां बंद कमरे में अदालती कार्यवाही के बावजूद कई लोग मौजूद थे और सुनवाई के दौरान पीड़िता को कथित तौर पर परेशान किया गया। ऐसी टिप्पणियों से समाज पर बुरा असर इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि आप इन सभी मामलों का जिक्र कर सकते हैं तो हम पूरा दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी असंवेदनशील बातें और न्यायिक टिप्पणियां पीड़ितों, उनके परिवारों और पूरे समाज पर बुरा असर डाल सकती है। पीड़ितों को मजबूर करने के तरीके हैं साथ ही, कभी-कभी, उन्हें (पीड़ितों को) शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए भी ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘ये हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं और जिला अदालत के स्तर पर इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और हम दिशा-निर्देश जारी करना चाहेंगे। इसके साथ ही, पीठ ने वकीलों से अगली सुनवाई की तारीख से पहले संक्षिप्त में लिखित सुझाव देने को कहा। हाईकोर्ट का फैसले रद्द करेंगे, ट्रायल जारी रहेगा : सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों का जिक्र करते हुए कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर देंगे और मामले में ट्रायल जारी रहने देंगे। इससे पहले, पीठ को बताया गया कि हाईकोर्ट ने आईपीसी के तहत दुष्कर्म सख्त प्रावधान के तहत आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है और इसके बजाय धारा 354 बी के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया, जो किसी महिला पर हमला करने या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने के जुर्म से जुड़ा है, जिसका मकसद उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना है। धारा 354बी के तहत सजा का प्रावधान धारा 354बी के तहत 3 से 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है, जबकि पीड़िता को कोई नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट समन जारी करता है, तो उसे हाईकोर्ट के नतीजों से प्रभावित हुए बिना, आईपीसी की धारा 376 और 511 और पॉक्सो के तहत आरोपी को समन करना होगा।