Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsSupreme Court Cancels Custom Duty Recovery Order for Adani Power Limited
सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी पावर की अपील मंजूर की, गुजरात हाईकोर्ट का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी पावर की अपील मंजूर की, गुजरात हाईकोर्ट का आदेश रद्द

संक्षेप:

कस्टम ड्यूटी की वसूली का आदेश रद्द किया नई दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने

Jan 05, 2026 09:26 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कस्टम ड्यूटी की वसूली का आदेश रद्द किया नई दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट के 2019 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अदाणी पावर लिमिटेड को कस्टम ड्यूटी से राहत देने से इनकार कर दिया गया था। यह मामला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित पावर प्लांट से उत्पादित बिजली को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में सप्लाई करने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) से जुड़ा है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा कि जब 2015 में हाईकोर्ट ने इस ड्यूटी को अवैध घोषित कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें दखल देने से इनकार कर दिया था, तो प्रशासनिक अधिकारियों को उस फैसले का पालन करना चाहिए था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, न्यायिक फैसले कोई 'सलाह' नहीं होते, बल्कि कानून के बाध्यकारी आदेश होते हैं। बेंच ने कहा कि जब कार्यपालिका किसी हटाए गए टैक्स को नए रूप में वसूलना जारी रखती है, तो यह संवैधानिक अनुशासन का उल्लंघन है और इससे कानून के शासन पर जनता का भरोसा कम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 में हाईकोर्ट की बेंच को 2015 के फैसले का पालन करना चाहिए था। अगर उन्हें उस पर संदेह था, तो मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए था। कोर्ट ने केंद्र और कस्टम विभाग को निर्देश दिया है कि 16 सितंबर 2010 से 15 फरवरी 2016 के बीच अडानी पावर द्वारा जमा की गई कस्टम ड्यूटी की राशि को उचित सत्यापन के बाद वापस किया जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि इस अवधि के लिए कंपनी के खिलाफ कस्टम ड्यूटी की कोई नई मांग लागू नहीं की जाएगी। अडानी पावर गुजरात के मुंद्रा एसईजेड में लगभग 5200 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित पावर प्लांट चलाती है। कंपनी ने एसईजेड से घरेलू क्षेत्र में बिजली सप्लाई पर लगने वाली ड्यूटी को चुनौती दी थी।