छात्रों को पोस्टल बैलेट से मतदान की मांग पर केंद्र को नोटिस

Jan 28, 2026 09:50 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने छात्र मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति देने की मांग पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया कि निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को मतदान की अनुमति है, लेकिन छात्रों को नहीं। यह निर्णय छात्रों के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

छात्रों को पोस्टल बैलेट से मतदान की मांग पर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्र मतदाताओं (खासकर गृह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वाले) को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति/सुविधा देने की मांग पर केंद्र और निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया कि निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति है, लेकिन छात्र मतदाता को नहीं। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने तमिलनाडु के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 24 साल के छात्र जयसुधागर जे. की ओर से दाखिल याचिका पर केंद्र और ईसीआई से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने पीठ से कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत, मतदान के दिन सरकारी कार्यालयों में छुट्टी घोषित की जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों को छुट्टी नहीं मिलती।

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शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया कि छात्र मतदाताओं, खासकर अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर शिक्षण संस्थानों में नामांकित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा देने और उन्हें वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को आदेश देने की मांग की है। मौजूदा कानूनी ढांचा प्रभावी रूप से उन्हें वोट देने के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है जो जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करती है। याचिका में कहा गया कि निर्वाचन आयोग की ओर से 8 फरवरी, 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 1.84 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से अधिकांश छात्र हैं। पहली बार वोट देने वाले (छात्र)। इसमें कहा गया कि इसके अलावा, 20 से 29 साल की उम्र के ग्रुप में लगभग 19.74 करोड़ वोटर हैं, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हैं। याचिका में कहा गया कि इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि छात्र और युवा मिलकर हमारे देश की वोटिंग आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं।

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