नीट-पीजी स्स्थगित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी है। चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल के लिए आयोजित होने वाली NEET-PG परीक्षा को 11 अगस्त...
नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने और पुनर्निर्धारित करने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मसले पर शुक्रवार को विस्तार से सुनवाई होगी। याचिका में नीट-पीजी स्थगित करने की मांग करते हुए कहा गया है कि उम्मीदवारों को ऐसे शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। इससे पहले, याचिकाकर्ता विशाल सोरेन और अन्य की ओर से अधिवक्ता अनस तनवीर ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। याचिका में कहा गया है कि एनटीए ने 31 जुलाई को उन शहरों की घोषणा की थी, जिसमें परीक्षा केंद्र बनाए जाने हैं। साथ ही कहा है कि छात्रों को परीक्षा विशिष्ट केंद्रों की घोषणा 8 अगस्त को की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि समय की कमी के चलते उम्मीदवारों के लिए कुछ शहरों की यात्रा की व्यवस्था करना मुश्किल है। डॉ. विशाल सोरेन व अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी 2024 को परीक्षा को स्थगित करने और पुनर्निर्धारित करने के लिए एक आदेश देने की मांग की है। इससे पहले, नीट पीजी परीक्षा 23 जून को आयोजित की जानी थी। लेकिन परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आशंका के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियाती उपाय के तौर पर परीक्षा स्थगित कर दिया था।
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