
पुलिस सुधार संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों और राज्य पुलिस प्रमुखों की तदर्थ नियुक्तियों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दी। 2006 के फैसले में ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी। याचिका में एक पैनल के...
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पुलिस सुधारों और राज्य पुलिस प्रमुखों की तदर्थ नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। 2006 के फैसले में ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ याचिकाकर्ता और पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की याचिका पर भी विचार करेगी। याचिका में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई जिसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाला एक पैनल पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का चयन करे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर विचार करेंगे और याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
कुछ अवमानना याचिकाओं सहित ये याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष सूचीबद्ध थीं और इनमें 2006 के उस फैसले का पालन न करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन में सुधारों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने का आदेश दिया गया था।

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