होली पर यातायात नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली में होली पर सड़क पर खतरनाक तरीके से या शराब पीकर वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है।

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। होली पर सड़क पर खतरनाक तरीके से या शराब पीकर वाहन चलाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चार हजार से अधिक यातायात पुलिसकर्मी राजधानी में सड़कों पर तैनात रहेंगे। यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत 10 हजार रुपये तक जुर्माना व छह माह की जेल हो सकती है। लापरवाही कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने व रेड लाइट जंप करने पर पांच हजार रुपये तक चालान व छह माह कैद की सजा का प्रावधान है।
हल्के वाहन निर्धारित से अधिक गति पर चलाने पर ऑन स्पॉट 2000 रुपये, हेलमेट की स्ट्रैप न बांधने पर 1000 रुपये का चालान होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपये का चालान हो सकता है। दोपहिया वाहन पर तीन लोगों के यात्रा करने पर एक हजार रुपये का चालान करने का प्रावधान है।---- होली पर चालान उल्लंघन वर्ष 2024 वर्ष 2025 शराब पीकर गाड़ी चलाना 824 1213 बिना हेलमेट दोपहिया सवारी 1524 2376 अन्य 1241 3641 ----- \B
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