हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से झुग्गियों को न हटाने के सरकार को दिए आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आप सरकार व दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से झुग्गियों को न हटाएं। सरकार व पुलिस की तरफ से पूर्वी दिल्ली की इन झुग्गियों को हटाने के लिए नोटिस...
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आप सरकार व दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से झुग्गियों को न हटाएं। सरकार व पुलिस की तरफ से पूर्वी दिल्ली की इन झुग्गियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल एवं जस्टिस सी हरी शंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार के शहरी आश्रय विकास बोर्ड को आदेश दिया है कि फिलहाल यहां के निवासियों को वहां से न हटाया जाए। बोर्ड की तरफ से इन झुग्गी वासियों को 13 जनवरी को नोटिस दिया गया था। पीठ ने कहा है पहले झुग्गी वालों के दस्तावेज जांचे जाएं। इनका कहना है कि वे यहां सालों से रह रहे हैं। इस लिहाज से योजना के अनुसार इनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। पीठ ने झुग्गी वालों की सहायता के लिए स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की है, ताकि उन्हें पुनर्वास का लाभ मिल सके। पीठ ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख तय की है। हाईकोर्ट 11 झुग्गी वालों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में कहा गया है कि पूर्वी दिल्ली के मंडावली स्थित राजीव कैंप में वह सालों से रह रहे हैं। अब उन्हें वहां से हटने को कहा गया है। जबकि वह वहां बिजली-पानी व अन्य सुविधाओं का भुगतान कर का लाभ उठा रहे हैं।