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सिख दंगा-1984: पॉलीग्राफ परीक्षण होने तक वर्मा को 24 घंटा सुरक्षा देने का निर्देश

1984 के सिख दंगा मामले में गवाह व हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा को अदालत ने दिल्ली पुलिस से 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश दिया। अदालत ने बुधवार को दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त को फिलहाल वर्मा का...

सिख दंगा-1984: पॉलीग्राफ परीक्षण होने तक वर्मा को 24 घंटा सुरक्षा देने का निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीWed, 26 Jul 2017 11:27 PM
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1984 के सिख दंगा मामले में गवाह व हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा को अदालत ने दिल्ली पुलिस से 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश दिया। अदालत ने बुधवार को दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त को फिलहाल वर्मा का पॉलीग्राफ परीक्षण होने तक सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पॉलीग्राफ परीक्षण में शामिल होने को लेकर भी वर्मा का बयान भी दर्ज किया गया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवाली शर्मा ने सुरक्षा की मांग को लेकर वर्मा का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस को यह आदेश दिया है। उन्होंने पुलिस से फिलहाल वर्मा का फॉलीग्राफ परीक्षण (झूठ पकड़ने की जांच) होने तक सुरक्षा देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि इसके बाद सीबीआई वर्मा को संभावित खतरे का मूल्यांकन करेगी और सुरक्षा देने पर विचार करेगी। वर्मा ने बुधवार को अदालत में पॉलीग्राफ परीक्षण होने तक सुरक्षा की मांग की। इससे पहले उन्होंने इस जांच में शामिल होने के लिए सशर्त सहमति दी थी। साथ ही अर्जी दाखिल कर जांच होने तक सुरक्षा की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने वर्मा को पेश होकर उनके द्वारा मांगी गई सुरक्षा के मुद्दे पर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था। अदालत सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें वर्मा और कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के पॉलीग्राफ परीक्षण की अनुमति मांगी है। इस मामले में टाइटलर को तीन बार क्लीन चिट दी जा चुकी है। अदालत ने सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी से पॉलीग्राफ परीक्षण कराने की संभावना तलाशने को कहा है। मामले की सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

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