भेदिया कारोबार मामले में 40 लाख रुपये का जुर्माना
बाजार नियामक सेबी ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व कार्यकारी चेयरमैन रश्मी सलूजा पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें कंपनी के शेयर बेचकर लगभग 2 करोड़ रुपये के नुकसान से बचने के लिए गलत लाभ वापस करने का आदेश दिया गया है। यह मामला अपारदर्शी जानकारी के आधार पर शेयरों की बिक्री से संबंधित है।

नई दिल्ली, एजेंसी। बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व कार्यकारी चेयरमैन रश्मी सलूजा पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें 'मूल्य से संबंधित अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी' के आधार पर कंपनी के शेयर बेचकर लगभग दो करोड़ रुपये के नुकसान से बचने के रूप में किए गए गलत लाभ को वापस करने का आदेश दिया। यह मामला बर्मन समूह के रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (आरईएल) के सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए आगामी खुली पेशकश से संबंधित मूल्य से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) होने के बावजूद सलूजा द्वारा शेयर बेचने से संबंधित है।भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि सलूजा ने बर्मन समूह के आरईएल के शेयरों में खुली पेशकश से संबंधित जानकारी के आधार पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयर बेचे और 1.99 करोड़ रुपये के नुकसान से बच गईं।सेबी
के अनुसार, सलूजा 20 सितंबर, 2023 के बाद, लेकिन 25 सितंबर, 2023 से पहले आरईएल के शेयरों की बिक्री के संबंध में भेदिया कारोबार में शामिल रहीं। उसी तारीख (25 सितंबर) को खुली पेशकश से संबंधित यूपीएसआई सार्वजनिक किया गया था।
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